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मुख्य समाचार

अमेरिका, कनाडा के बीच नाफ्टा समझौते पर सहमति नहीं बनी

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वाशिंगटन, 1 सितम्बर (आईएएनएस)| अमेरिका और कनाडा के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच 1994 के उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (नाफ्टा) में संशोधन पर सहमति नहीं बनी। इस समझौते के लिए तय समयसीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई।

समाचार एजेंसी एफे के मुताबिक, ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में मेक्सिको के साथ नाफ्टा पर समझौता किया था। कनाडा को इस समझौते से जुड़ने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया गया है।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटाइजर ने जारी बयान में कहा, आज राष्ट्रपति ट्रंप ने कांग्रेस को मेक्सिको और कनाडा के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की मंशा के बारे में अधिसूचित किया। यदि ये देश इच्छुक हैं तो। यह समझौता अत्यंत उन्नत और विश्व के लिए उच्चमानक का व्यापार समझौता है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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