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मुख्य समाचार

अमेरिका : तूफान ‘माइकल’ से मरने वालों की संख्या 17 हुई

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मियामी, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)| अमेरिका तूफान ‘माइकल’ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। तूफान ने जॉर्जिया से वर्जीनिया तक बड़ी तबाही मचाई है। घर, दुकानें और कृषि भूमि जलमग्न हो गई हैं।

सीएनएन की शनिवार की खबर के मुताबिक, 10 लाख से ज्यादा लोग बिना बिजली के रह रहे हैं।

खोज एवं बचाव कार्य जारी रहने की वजह से मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

संघीय आपात प्रबंधन एजेंसी के प्रशासक ब्रॉक लोंग ने शुक्रवार को कहा, “मुझे लगता है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि हम मलबा हटा रहे हैं।”

कुल 17 मृतकों में से फ्लोरिडा के आठ, वर्जीनिया के पांच, नॉर्थ कैरोलिना के तीन और जॉर्जिया से एक है।

 

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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