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अमेरिका ने फिलीस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद रोकी
वाशिंगटन, 1 सितंबर (आईएएनएस)| अमेरिका ने फिलीस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को दी जाने वाली आर्थिक मदद समाप्त कर दी है। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) ने इस कदम को दोषपूर्ण बताया है।
बीबीसी ने विदेश विभाग की प्रवक्ता हीथर नॉअर्ट के हवाले से बताया कि अमेरिकी प्रशासन ने इसकी सावधानी से समीक्षा की और यह तय किया कि यूएनआरडब्ल्यूए को दी जाने वाली आर्थिक मदद खत्म करेंगे।
फिलीस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका के इस कदम को फिलीस्तीन के लोगों के खिलाफ हमला बताया है।
प्रवक्ता नाबिल अबू रूदेना ने कहा, इस तरह के दंड इस तथ्य को नहीं बदलेंगे कि अमेरिका की अब इस क्षेत्र में भूमिका नहीं रही।
उन्होंने कहा कि यह फैसला संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावना का उल्लंघन है।
यूएनआरडब्ल्यूए के प्रवक्ता क्रिस गुनेस ने ट्वीट कर कहा, हम इसे कड़े शब्दों में नकारते हैं कि यूएनआरडब्ल्यूए के स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और आपात सहायता कार्यक्रम त्रुटिपूर्ण हैं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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