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अमेरिका व कनाडा में नाफ्टा पर नहीं बनी सहमति
वाशिंगटन, 1 सितम्बर (आईएएनएस)| अमेरिका और कनाडा के बीच उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (नाफ्टा) के पुनर्लेखन पर सहमति नहीं बनने से तीन देशों के बीच के इस व्यापार समझौते का भविष्य अनिश्चित हो गया है। हालांकि, कनाडा की विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा, हम जानते हैं कि एक लाभकारी समझौता हमारी पहुंच के भीतर है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं।
सीएनएन की खबर के मुताबिक, अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने कहा कि कनाडा के साथ बुधवार को वार्ता जारी रहेगी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह के शुरू में मेक्सिको के साथ किए व्यापार समझौते को लेकर कांग्रेस को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है।
बयान में कहा गया, राष्ट्रपति ने मेक्सिको के साथ..और अगर कनाडा चाहे तो उसके साथ भी..एक व्यापार समझौते पर अब से लेकर 90 दिनों के भीतर हस्ताक्षर करने की अपनी इच्छा को लेकर कांग्रेस को अधिसूचित किया है। यह समझौता दुनिया का सबसे आधुनिक और उच्च मानक व्यापार समझौता है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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