मुख्य समाचार
अल्फाबेट ने जुर्माने के बावजूद उम्मीद से बेहतर कारोबार किया
सैन फ्रांसिस्को, 24 जुलाई (आईएएनएस)| यूरोपीय संघ द्वारा करीब पांच अरब डॉलर का जुर्माना लगाए जाने के बावजूद गूगल की मातृ कंपनी अल्फाबेट ने वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 30 जून को खत्म हुई तिमाही में कुल 3.2 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया है और कंपनी का राजस्व 26.24 अरब डॉलर रहा है। जुर्माने की रकम को चुकाने के बाद प्रौद्योगिकी दिग्गज का राजस्व 32.6 अरब डॉलर और मुनाफा 8.2 अरब डॉलर रहा है।
गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने सोमवार देर रात नतीजों की घोषणा करते हुए कहा, हम फैसले का विश्लेषण कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हमने पहले जो कुछ कहा है, उससे कुछ अलग टिप्पणी करना या अनुमान लगाना जल्दीबाजी होगी। लेकिन हम हमेशा रचनात्मक दृष्टिकोण जारी रखेंगे।
सर्च इंजन और यूट्यूब की विकास दर में जोरदार तेजी से गूगल के राजस्व में 26 फीसदी की वृद्धि हुई और यह 23.3 अरब डॉलर रही।
अल्फाबेट के मुख्य वित्तीय अधिकारी रुथ पोरट ने एक बयान में कहा, हमारे निवेश यूजर्स के बढ़िया अनुभव, विज्ञापनदाताओं के लिए बढ़िया नतीजे और गूगल और अल्फाबेट के लिए नए कारोबारी अवसर पैदा करते हैं।
पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर गूगल पर जुर्माना लगाने को लेकर हमला बोलते हुए कहा, यूरोपीय संघ ने हमारे बड़ी कंपनियों में से एक गूगल पर पांच अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है। वे वास्तव में अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं चलेगा।
यूरोपीय संघ ने गूगल पर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के एकाधिकार को जुर्माना लगाया है और कहा है कि यह प्रतिस्पर्धा के नियमों के खिलाफ है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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