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मुख्य समाचार

असम के पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन से ट्रेन सेवाएं रद्द

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असम के लुमडिंग-बदरपुर पहाड़ी खंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश से हुई भूस्खलन के बाद ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पी.जे शर्मा ने कहा कि भूस्खलन के कारण करीब चार रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है जो पहाड़ी खंड में कम से कम पांच स्थानों पर हुआ। भूस्खलन दाओतुहाजा और फिडिंग के बीच और फिडिंग व महूर के बीच फिडिंग स्टेशन और जतिंगलांपुर व न्यू हरंगजाओ के बीच और यहां स्थित दो सुरंगों के बीच हुआ।

शर्मा ने कहा, भूस्खलन बीती रात 1.30 बजे से 3.30 बजे तक हुआ।

नतीजतन, गुवाहाटी-सिलचर फास्ट पैसेंजर को लुमडिंग में रोक ली गई। इसके बाद सियालदह-सिलचर कंचनजंघा एक्सप्रेस को लुमडिंग में रोका जाएगा।

अधिकारी ने कहा, सिलचर-गुवाहाटी फास्ट पैसेंजर को रद्द कर दिया गया है। अगरतला-सियालदह कंचनजंघा एक्सप्रेस को बदरपुर में रोक लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हालांकि, प्रभावित इलाकों में कोई यात्री ट्रेन फंसी नहीं है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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