मुख्य समाचार
आईआईटी दिल्ली और एम्स स्थापित करेंगे बायोमेडिकल रिसर्च पार्क
नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)| भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली (आईआईटी-डी) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने हरियाणा के झज्जर में बायोमेडिकल रिसर्च पार्क स्थापित करने के लिए गुरुवार को एक समझौता किया।
इस समझौते के तहत स्वास्थ्य देखभाल के लिए बहुविषयक अनुसंधान को शुरू किया जाएगा। समझौते में एक संयुक्त पीएच.डी. प्रबंध कार्यक्रम और दोनों संस्थानों के अनुबंधित शिक्षक शामिल होगा।
आईअईटी-डी के अनुसंधान और विकास के डीन बी.आर. मेहता ने कहा, संस्थानों ने पहले ही 20 परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। उनका लक्ष्य दवा वितरण प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमता, मशीन लर्निग, रोबोटिक्स, उन्नत सामग्री इत्यादि के विकास में विस्तार करना है।
मेहता ने आईएएनएस को बताया, रिसर्च पार्क पर कार्य अभी शुरू होना बाकी है लेकिन अन्य 20 परियोजनाओं पर कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। दोनों संस्थान अनुसंधान के लिए अपने-अपने फंडों का प्रयोग कर रहे हैं। हमने सरकार से विशेष अनुदान के लिए आवेदन नहीं किया है। हम जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू करना चाहते हैं।
आईआईटी दिल्ली के निदेशक वी. रामगोपाल राव ने इसे दोनों संस्थानों के लिए एक ऐतिहासिक दिन करार दिया।
एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा, प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य देखभाल का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। यह देखने की जरूरत है कि कैसे प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है।
दोनों संस्थानों ने संयुक्त प्रस्ताव मांगे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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