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आयकर नोटिस के खिलाफ सोनिया, राहुल की याचिका खारिज
नई दिल्ली, 10 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए आयकर विभाग द्वारा कर पुनर्मूल्यांकन करने की नोटिस को चुनौती दी थी। पीठ ने यह आदेश राहुल, सोनिया गांधी और पार्टी कार्यकर्ता ऑस्कर फर्नाडिस की मार्च में आईटी की ओर से कर पुनर्मूल्यांकन नोटिस के विरुद्ध याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। उन्होंने कथित रूप से 2011-12 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड(वाईआई) से अर्जित आय का खुलासा नहीं किया है।
आयकर विभाग ने अदालत से कहा कि उन्होंने कर से बचने के लिए तथ्यों को छुपाया।
राहुल गांधी और सोनिया गांधी यंग इंडिया के बड़े शेयरधारक हैं, जिसने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड(एजीएल) का अधिग्रहण किया था। नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी एजीएल है।
इससे पहले मार्च में, यंग इंडिया ने अदालत से 27 दिसंबर 2017 के नोटिस के अंतर्गत आयकर अधिनियम की धारा 156 के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए कर व 249.15 करोड़ रुपये के ब्याज वसूलने पर रोक लगाने की मांग की थी।
कंपनी ने कहा था कि यह चैरीटेबल कंपनी है और कंपनी के पास कोई आय नहीं है और आयकर अधिकारियों ने 2011-12 के लिए गलत तरीके से 249 करोड़ रुपये की मांग की है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 मार्च को यंग इंडिया के खिलाफ 249.15 करोड़ रुपये के आयकर मामले में 10 करोड़ रुपये जमा कराने के निर्देश दिए थे।
भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यमन स्वामी ने एजीएल के अधिग्रहण के मामले में ‘धोखाधड़ी’ की शिकायत दर्ज कराई थी।
मामले में अन्य आरोपी मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा हैं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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