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मुख्य समाचार

आर. माधवन बने एचएएल के नए सीएमडी

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नई दिल्ली, 1 सितंबर (आईएएनएस)| आर. माधवन ने शनिवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड (एचएएल) के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद्भार ग्रहण किया। एचएएल सार्वजनिक क्षेत्र के तहत संचालित विमानन व प्रतिरक्षा कंपनी है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।

माधवन (56) को टी. सुवर्णा राजू की जगह नियुक्त किया गया है और वह इस पद पर अगले पांच साल तक बने रहेंगे।

इससे पहले वह एचएएल के लखनऊ स्थित एक्सेसरीज डिवीजन में कार्यकारी निदेशक थे।

एचएएल की ओर से जारी एक बयान में माधवन ने कहा,विमानन उद्योग में अव्वल एचएल में देशी तकनीक में प्रगति लाकर विश्वस्तरीय उत्पाद व सेवा प्रदान करना मेरी प्राथमिकता होगी।

माधवन का जन्म 1962 में हुआ था और उन्होंने रायपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास से एम. टेक किया।

वह जुलाई 1982 में एचएएल में शामिल हुए थे।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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