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मुख्य समाचार

ईरान परमाणु समझौते के समर्थन के लिए देशों को प्रोत्साहित कर रहा संयुक्त राष्ट्र

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संयुक्त राष्ट्र, 7 अगस्त (आईएएनएस)| संयुक्त राष्ट्र ने ईरान परमाणु समझौते को लेकर सभी सरकारों को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखा है। अमेरिका द्वारा इस समझौते के तहत हटाए गए प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के संकल्प के बाद संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने यह बात कही। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता फरहान हक ने सोमवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस एक कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में संयुक्त व्यापक योजना (ईरान परमाणु समझौता) पर नजर बनाए हुए हैं और इसके लिए सभी सरकारों को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने प्रतिबंधों पर विचार किए जाने के दौरान किया था।

अमेरिका के फैसले का दुनिया के कई देशों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद 2015 के इस समझौते से मई में अलग होने की घोषणा के बाद उसने ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही है। उसने प्रतिबंध दो चरणों में लगाने की बात कही। ईरान पर व्यापारिक प्रतिबंध का पहला चरण 90 दिनों की अवधि के लिए और दूसरा 180 दिनों की अवधि के लिए होगा।

प्रतिबंधों का पहला चरण मंगलवार से प्रभावी है, जबकि दूसरे चरण का प्रतिबंध पांच नवंबर से प्रभावी होगा।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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