प्रादेशिक
उप्र: मौसम एक बार फिर लेगा करवट
लखनऊ | उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ और सूबे के अन्य हिस्सों में सोमवार सुबह से ही तेज धूप खिली हुई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर छिटपुट बूंदाबांदी होने के आसार जताए हैं। उप्र मौसम विभाग के निदेशक जे. पी. गुप्ता ने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने की वजह से उसका आंशिक असर उप्र में नजर आ सकता है। अगले 48 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को मौसम पूरी तरह साफ रहेगा, लेकिन 18, 19 और 20 फरवरी को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और हल्की बूदाबांदी होने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार, सोमवार को राजधानी लखनऊ का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किए जाने का अनुमान है।
लखनऊ के अलावा सोमवार को वाराणसी का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री, कानपुर का 12.3 डिग्री, इलाहाबाद का 13.2 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर का 10 डिग्री और झांसी का 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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