मुख्य समाचार
उप्र : 3 नवजातों की मौत के मामले में 2 डॉक्टर निलंबित
आगरा| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में तीन नवजात शिशुओं की मौत के मामले को गम्भीरता से लेते हुए यहां के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ़ हिमांशु यादव तथा बाल रोग विभाग के अध्यक्ष डा़ॅ राजेश्वर दयाल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किए जाने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ़ ए.के. अग्रवाल को पद से हटाने तथा उनके स्थान पर डा़ॅ एस.के. गर्ग को प्राचार्य नियुक्त करने के निर्देश भी दिए हैं।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब यह प्रकरण आया तो उन्होंने स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सारे तथ्यों की छानबीन कर अपनी जांच आख्या फौरन उपलब्ध कराएं।
प्रशासन की जांच रपट में चिकित्सकों द्वारा लापरवाही बरते जाने का तथ्य उजागर होने पर मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
उल्लेखनीय है कि एस. एन. मेडिकल कॉलेज में लापरवाही के चलते रविवार को तीन नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। बिजली गुल होने के बाद अस्पताल में जनरेटर चालू नहीं किया गया था, जिसकी वजह से दम घुटने से तीन नवजात बच्चों की मौत हो गई थी।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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