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मुख्य समाचार

एनआईए अदालत ने जासूसी मामले में एक और को दोषी करार दिया

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चेन्नई, 31 जुलाई (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने यहां मोहम्मद सलीम को जासूसी के एक मामले में नकली मुद्रा रखने व आतंकवादी हमले की साजिश रचने का दोषी करार दिया। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने सोमवार को 43 साल के सलीम को 2014 में श्रीलंका के कोलंबो में पाकिस्तान उच्च आयोग के तत्कालीन अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचने को लेकर दोषी करार दिया।

फैसले में कहा गया कि सलीम व अन्य की मंशा अमेरिकी वाणिज्य दूतावास व चेन्नई के अन्य सार्वजनिक जगहों व दक्षिण भारत के दूसरे प्रतिष्ठानों में विस्फोट करने की थी।

एनआईए अधिकारी ने कहा कि सलीम को पांच साल की कैद व 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

एनआईए ने इस मामले को तमिलनाडु पुलिस से जून, 2014 में अपने हाथ में लिया था। एनआईए ने कहा कि सलीम ने आतंकी गतिविधियों के खर्चे के लिए नकली भारतीय मुद्रा प्राप्त की थी।

बयान में कहा गया कि 28 अप्रैल 2014 को श्रीलंकाई नागरिक मोहम्मद साकिर हुसैन कोलंबो में पाकिस्तान उच्चायोग के अपने हैंडलर के निर्देश पर आतंकी कार्य को अंजाम देने के लिए चेन्नई पहुंचा था। हुसैन को तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हुसैन को इस मामले में पहले ही दोषी करार दिया गया है।

सलीम व उसके सहयोगियों में से एक सिवबालन को एक मई 2014 को 250,000 रुपये की नकली भारतीय मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया गया था।

एनआईए ने हुसैन, सिवबालन व सलीम पर अक्टूबर 2014 में आपराधिक साजिश रचने व भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं व गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किए थे।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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