बिजनेस
एप्पल ने लंबे रेंज के वायरलेस चार्जिग का पेटेंट दाखिल किया : रिपोर्ट
सैन फ्रांसिस्को, 30 दिसम्बर (आईएएनएस)| एप्पल ने अमेरिका के पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय में एक पेटेंट आवेदन दाखिल किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि एप्पल ने वायरलेस चार्जिग ट्रांसफर का इस तरह से प्रयोग किया है कि सबसे पहले आईफोन चार्ज होगा, उसके बाद एप्पल वॉच चार्ज होगा और अंत में आईपैड चार्ज होगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) आधारित लंबी रेंज के वायरलेस चार्जिग वॉयरलेस पॉवर डेवलपर की तर्ज पर है, जिसे वॉयरलेस चार्जिग प्रौद्योगिकी के लिए हाल ही में अमेरिकी फेडरल कम्यूनिकेशन कमीशन (एफसीसी) ने ग्राहक सुरक्षा प्रमाणीकरण प्रदान किया है।
इस दौरान, एप्पल ने एक फोल्डेबल डिवाइस के नवंबर की शुरुआत में पेटेंट आवेदन दाखिल किया था, जिसे किसी किताब की तरह खोला और बंद किया जा सकता है।
अमेरिकी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा प्रकाशित पेटेंट आवेदन में कहा गया, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका कुछ हिस्सा लचीला होगा, जो डिवाइस को मोड़ने में सक्षम बनाएगा। इसके लचीले डिस्प्ले में मुड़ने वाला क्षेत्र होगा, जो इस डिवाइस के डिस्प्ले को मुड़ने में सक्षम बनाएगा।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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