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मुख्य समाचार

एफबीआई के पूर्व अधिकारी ने अमेरिकी सरकार पर किया मुकदमा

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वाशिंगटन, 14 जून (आईएएनएस)| एफबीआई के पूर्व उपनिदेशक एंड्र्यू मैककाबे के वकील ने एफबीआई पर मुकदमा ठोका हैं। न्याय विभाग (डीओजे) और संस्था के महानिरीक्षक ने मैककाबे को निकालने से संबंधित दस्तावेज देने से मना कर दिया था। मैककाबे को उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले मार्च में उन्हें पद से हटा दिया गया था, जिसके लिए डीओजे ने ‘स्पष्टवादिता’ की कमी का हवाला दिया था।

जिसके परिणामस्वरूप, उनके स्वास्थ्य देखभाल लाभ छीन गए थे और उन्हें संघीय पेंशन हासिल करने में देरी का सामना करना पड़ा था।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की खबर के मुताबिक, मैककाबे के वकील ने मंगलवार शाम को मुकदमा दायर किया था और दावा किया था कि उनका पद से हटाया जाना संघीय कानून का उल्लंघन है और अधिकारियों ने मैककाबे की अनुशासनात्मक प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज देने से इनकार कर दिया है।

एफबीआई के पूर्व उपनिदेशक 2016 में राष्ट्रपति अभियान के बाद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर आए थे।

मैककाबे की कानूनी टीम मार्च में उन्हें निकालने से संबंधित दीवानी मुकदमा दायर करने पर काम कर रही है, हालांकि उन्होंने अभी तक इसे दायर नहीं किया है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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