Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

बिजनेस

एयरटेल पेश करेगी पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी

Published

on

नई दिल्ली,भारती एयरटेल,मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी,एमएनपी,ग्राहक विभिन्न राज्यों,मोबाइल नंबर,मुफ्त इनकमिंग कॉल

Loading

नई दिल्ली | भारती एयरटेल तीन जुलाई को पूरे देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) लांच करेगी। कंपनी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस सुविधा के तहत कंपनी के पूरे देश के ग्राहक विभिन्न राज्यों में स्थानांतरित होने पर अपने मोबाइल नंबर को बरकरार रख पाएंगे। कंपनी ने हालांकि कहा कि जम्मू एवं कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर जाने वाले ग्राहक सुरक्षा कारणों से ऐसा नहीं कर पाएंगे।

एयरटेल नेटवर्क के अंदर पोर्टिंग के अनुरोध पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। कंपनी ने कहा, “जब तक अनुरोध पर कार्रवाई होगी एयरटेल के ग्राहक रोमिंग के दौरान मुफ्त इनकमिंग कॉल का लाभ उठा पाएंगे। ग्राहक अपने प्रीपेड बायलेंस को हस्तांतरित कर पाएंगे और पोस्टपेड अनबिल्ड/बिल्ड राशि को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे।”

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

By

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending