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मुख्य समाचार

एशियाई खेल (साइकलिंग) : रेपचेज में हारकर बाहर हुए भारतीय खिलाड़ी

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जकार्ता, 31 अगस्त (आईएएनएस)| भारत के रंजीत सिंह और ईसो यहां जारी 18वें एशियाई खेलों में पुरुषों की साइकलिंग की किएरिन स्पर्धा के रेपचेज राउंड में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। रंजीत सिंह पहले दौर की हीट-1 में आखिरी पायदान पर रहे जबकि ईसो ने हीट-2 में चौथे पायदान पर रहते हुए रेपचेज राउंड में जगह बनाई। हालांकि, रेपचेज में दोनों खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा।

ईसो रेपचजे की हीट-1 में 1.222 का स्कोर अर्जित करते हुए छठे पायादन पर रहे। इस हीट में कुल छह खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था।

हीट-2 में रंजीत सिंह ने 0.805 स्कोर किया और पांचवें पायदान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। इस हीट में कुल सात खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

रेपचेज की दोनों हीट में शीर्ष तीन पायदान पर रहने वाले खिलाड़ियों को फाइनल में प्रवेश मिलता है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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