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मुख्य समाचार

एससी-एसटी एक्ट का विरोध विपक्ष की चाल : आठवले

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लखनऊ, 7 सितंबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भारत बंद को विपक्ष की चाल बताते हुए कहा कि एससी-एसटी एक्ट को लेकर जो विरोध हुआ है, वह गलत है। लोगों को यह समझना चाहिए कि यह एक्ट उनको सुरक्षा देने के लिए बना है। लखनऊ में वीवीआईपी गेस्ट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं यह अपील करता हूं कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह एक्ट दलितों को सुरक्षा देने के लिए बना है।

आठवले ने कहा, अब यह कानून रद्द नहीं होने वाला, इसलिए रद्द करने की मांग करने वालों को उन लोगों से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, जिनके लिए यह बना है। कुछ लोगों ने जानबूझ कर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए यह विरोध करवाया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, भाजपा शासित राज्यों में यह प्रदर्शन इसलिए हुआ, क्योंकि सरकार को बदनाम करने के लिए विरोधी पार्टियों ने इसे करवाया है। सरकार जातिवाद खत्म कर रही है, मायावती जातिवाद बढ़ा रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती सही मायने में अंबेडकरवादी हैं, तो उन्हें भाजपा के साथ आना चाहिए, सपा के साथ उन्हें फायदा नहीं मिलेगा।

आठवले ने कहा, हम सबका साथ सबका विकास के लिए काम करते हैं, पर यह कानून जो बना है, इसका फायदा 2019 व मध्यप्रदेश के चुनाव में भाजपा को मिलेगा।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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