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मुख्य समाचार

ऑस्ट्रेलिया : पूर्व प्रधानमंत्री मैल्कल टर्नबुल ने राजनीति से संन्यास लिया

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सिडनी, 31 अगस्त (आईएएनएस)| ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने पार्टी में अंदरूनी कलह के कारण प्रधानमंत्री का पद और लिबरल पार्टी की अध्यक्षता खोने के एक सप्ताह बाद शुक्रवार को राजनीति से संन्यास ले लिया और संसद से इस्तीफा दे दिया। समाचार एजेंसी एफे के अनुसार, टर्नबुल ने वेंटवर्थ में अपने मतदाताओं को संबोधित करते हुए फेसबुक पर एक विदाई पत्र लिखा।

पत्र के अनुसार, यह बहुत मुश्किल समय रहा लेकिन हमने साथ में बहुत कुछ हासिल किया। मुझे बहुत गर्व है, विशेषकर सरकार की पिछले तीन साल की उपलब्धियों पर।

फिलहाल इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा पर गए प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने जकार्ता में कहा कि टर्नबुल सबको याद आएंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत किया है।

समाचार एजेंसी एएपी के अनुसार, मॉरिसन ने संवाददाताओं से कहा, आपने हमारे देश की बहुत अच्छे से सेवा की और प्रधानमंत्री के तौर पर देशभर की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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