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मुख्य समाचार

ओडिशा में आयुष्मान भारत नहीं, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना

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भुवनेश्वर, 14 जून (आईएएनएस)| ओडिशा सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को प्रदेश में लागू नहीं करेगी बल्कि दो दिन पहले राज्य सरकार की ओर से घोषित बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना पर अमल किया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रताप जेना ने कहा, आयुष्मान भारत को लागू करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अपनी योजना को लागू करने का फैसला लिया है जिससे लोगों को अधिक लाभ मिलेगा।

मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम राज्य के 61 लाख परिवारों लिए है जबकि बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में 70 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा।

जेना ने कहा, राज्य की जनता के हितों के लिए हम बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना को लागू करने जा रहे हैं। राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना केंद्र की योजना से बेहतर है।

गौरतलब है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की जिसमें कहा गया है कि 70 लाख से अधिक परिवारों के करीब 3.5 करोड़ लोगों को योजना का लाभ मिलेगा।

इस कार्यक्रम के तहत सभी सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा पर एक परिवार को सालाना पांच लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा। यह योजना इस साल 15 अगस्त से प्रभावी होगी।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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