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मुख्य समाचार

ओडिशा में 2015 में किए वादे के लिए राहुल ने मोदी पर साधा निशाना

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नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में ओडिशा के राउरकेला में सरकारी चिकित्सालय की सुविधाओं को उच्च सुविधा युक्त सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज बनाने के वादे को पूरा नहीं करने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को उन पर हमला बोला।

गांधी ने ओडिशा से चलकर दिल्ली आए व्यक्ति की खबर के साथ ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने तीन साल पहले राउरकेला को आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल देने का वादा किया था। अब, मुक्तिकांत विस्वाल 1,300 किलोमीटर तक सिर्फ इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री अपना वादा पूरा नहीं कर पाए हैं और लोग मर रहे हैं।

राउरकेला निवासी विस्वाल (30) 1,350 किलोमीटर पैदल चलकर प्रधानमंत्री से मिलने और उन्हें 2015 में दिए उनके वादे की याद दिलाने आए हैं।

मोदी ने 2015 में राउरकेला स्टील संयंत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वहां मौजूदा इस्पात सामान्य चिकित्सालय को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की घोषणा की थी।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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