Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

केजरीवाल के धरने के खिालफ जनहित याचिका

Published

on

Loading

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय में गुरुवार को दाखिल की गई एक जनहित याचिका (पीआईएल) में उपराज्यपाल के कार्यालय पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के धरना-प्रदर्शन को असंवैधानिक व अवैध घोषित करने की मांग की गई, क्योंकि इससे सरकारी मशीनरी में ठहराव आ गया है। यह याचिका दिल्ली के वकील हरिनाथ राम द्वारा अपने वकील शशांक देव सुधी व शशि भूषण के जरिए दाखिल की गई है। इस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है।

वकील सुधी ने अदालत से आग्रह किया, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए निर्देश दें, क्योंकि हड़ताल के आह्वान के बाद से दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय की पूरी कार्य पद्धति में ठहराव आ गया है।

इसमें विधायकों ने असंवैधानिक कार्य में नहीं शामिल होने की बात सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने की भी मांग की गई है।

याचिका में कहा गया, राजनेताओं के संविधान का समर्थक होने की जरूरत है। उन्हें संवैधानिक नियमों को तोड़ने वाला नहीं बनना चाहिए। तत्कालिक परिस्थितियां अराजक प्रशासनिक निर्बलता को दिखाती हैं, जिसे तत्काल सुव्यवस्थित करने की जरूरत है।

उपराज्यपाल के कार्यालय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों के धरना प्रदर्शन का गुरुवार को चौथा दिन भी जारी रहा, जबकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अनशन का दूसरा दिन व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनशन का पहला दिन पूरा हुआ।

केजरीवाल, सिसोदिया, जैन व गोपाल राय उपराज्यपाल अनिल बैजल के आधिकारिक-अवास-सह कार्यालय राजनिवास में सोमवार की शाम से धरने पर बैठे हुए हैं।

Continue Reading

नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

Published

on

Loading

नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

Continue Reading

Trending