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केरल बाढ़ में 483 की मौत, 14 लापता : विजयन
तिरुवनंतपुरम, 30 अगस्त (आईएएनएस)| केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को कहा कि बाढ़ आपदा में 483 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 14 लोग अभी भी लापता हैं। आपदा पर चर्चा के लिए बुलाए एक दिवसीय विशेष सत्र में बहस की शुरुआत करते हुए विजयन ने कहा कि बाढ़ की वजह से करीब 14.50 लाख लोग राहत शिविरों में रहे। राज्य में आई बाढ़ को सदी की सबसे भीषण बाढ़ बताया जा रहा है।
उन्होंने कहा, नए आंकड़ों के मुताबिक, अब 59,296 लोग 305 राहत शिविरों में रह रहे हैं। कुल 57 हजार हेक्टेयर कृषि फसलें बर्बाद हो गईं। नुकसान का अनुमान हमारे राज्य के वार्षिक परिव्यय से अधिक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग ने बारिश से संबंधित पर्याप्त चेतावनी दी थी,लेकिन अप्रत्याशित बारिश ने जल प्रलय ला दिया।
उन्होंने कहा कि नौ से 15 अगस्त तक 98.5 एमएम की बारिश का अनुमान लगाया गया था जबकि राज्य में 352.2 एमएम की बारिश हुई।
कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक वी.डी. सतीशन ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह एक मानवजनित आपदा है। सतीशन एर्नाकुलम जिले के परावुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। एर्नाकुलम जिला बाढ़ और बांध के पानी से जलमग्न हो गया था।
उन्होंने कहा, यह प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक मानवजनित आपदा है क्योंकि बांध जल प्रबंधन के गलत नियंत्रण के कारण ऐसा हुआ। राज्य के बांध पहले से ही पूरे भरे हुए थे और बांध के पानी को अंधाधुंध तरीके से छोड़ देना इस आपदा का प्रमुख कारण रहा।
सतीशन ने कहा, कई बांधों को मध्यरात्रि को खोल दिया गया। समय की जरूरत है जिम्मेदारी तय करने की, और यह पता लगाने की इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
दिग्गज विपक्षी विधायक के.एम. मणि ने बचाव प्रयासों की सराहना की लेकिन कहा कि अगर उचित बांध प्रबंधन नीति अपनाई गई होती तो इस त्रासदी से बचा जा सकता था।
उन्होंने कहा, अब त्रासदी खत्म हो गई है, पुनर्वास कार्यों पर व्यवस्थित रूप से ध्यान देना होगा।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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