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मुख्य समाचार

क्रिस व एना सालभर बाद बेटे संग घूमने निकले

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लॉस एंजेलिस, 31 अगस्त (आईएएनएस)| क्रिस प्रैट और एना फारिस की शादी के आठ साल हो गए। अपने अलगाव की घोषणा करने के एक साल बाद दोनों अपने बेटे के साथ घूमने के लिए निकले। दोनों कलाकार बेटे जैक की देखभाल एक साथ कर रहे हैं।

वेबसाइट ‘डेलीमेल डॉट को डॉट यूके’ के मुताबिक, दोनों बच्चे का हाथ पकड़े हुए और सैंटा मोनिका में घूमते और कॉफी पीते सुखद परिवार लग रहे थे।

एना ने काले रंग की टी-शर्ट और जींस पहनी थी, जबकि प्रैट ने भूरे रंग की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी थी।

उनका सात वर्षीय बेटा भी दोनों के साथ काफी खुश नजर आ रहा था।

प्रैट फिलहाल 28 वर्षीया सोशलाइट कैथरीन यूनिस श्वार्जनेगर के साथ डेटिंग कर रहे हैं।

वहीं एना भी आगे बढ़ रही हैं और ‘ओवरबोर्ड’ के फोटोग्राफर माइकल बैरेट के साथ डेटिंग कर रही है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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