बिजनेस
गूगल पर अब पुरानी नौकरी की नकारात्मक समीक्षा नहीं
लंदन, 30 दिसम्बर (आईएएनएस)| गूगल ने अपनी समीक्षा नीति में बदलाव किया है, जिसके मुताबिक अब लोग कंपनी के बिजनेस टूल पर अपनी पुरानी नौकरियों के बारे में नकारात्मक समीक्षा नहीं कर पाएंगे। यह कदम उन लोगों की समीक्षाओं को और सटीक बना देगा जो गूगल माइ बिजनेस पर समीक्षा पोस्ट करते हैं। इस टूल के माध्यम से की गई समीक्षा के कारण गूगल पर जब आप किसी व्यापार की खोज करते हैं तो उसके साथ रेटिंग लिखा नजर आता है।
इससे पहले पूर्व कर्मचारी उन कंपनियों के बारे में किसी भी तरह की समीक्षा लिखने के लिए स्वतंत्र थे, जहां उन्होंने काम किया था। गूगल का कहना है कि उसने इसे ‘हितों का टकराव’ माना है, इसलिए नकारात्मक समीक्षा को बंद कर दिया गया है।
तकनीकी दिग्गज ने कहा कि पूर्व नियोक्ता के बारे में नकारात्मक समीक्षा पोस्ट करने से कंपनी की छवि को वास्तविक ग्राहकों की नजरों में नुकसान पहुंचता है और इसे हटाना मुश्किल होता है।
अब कंपनियां गूगल से उन समीक्षाओं के हटवाने के लिए संपर्क कर सकती हैं, जिसे वे अनुचित समझते हों। इससे उनके व्यवसायों की रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और ग्राहकों को भी निष्पक्ष जानकारी मिलेगी।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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