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मुख्य समाचार

चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक 7 अगस्त तक बढ़ी

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नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएएनएस)| राष्ट्रीय राजधानी की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंरम की एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक सात अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने चिदंबरम को जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फैसले का विरोध किया। ईडी ने कहा कि पूर्व वित्तमंत्री व उनके बेटे ने अपने जवाब में टालमटोल किया और अगर उन्हें जमानत दी गई तो ईडी सच्चाई का पता लगाने में सक्षम नहीं हो पाएगा।

ईडी ने निवेदन किया कि वह बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच कर रहा है, जिसमें एयरसेल-मैक्सिस सौदे के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा मंजूरी दी गई थी।

अदालत ने 30 मई को पी.चिदंबरम को पांच जून तक लिए अंतरिम सुरक्षा दी थी, जिसे बाद में 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था।

इससे पहले अदालत ने इसी मामले में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो व ईडी यह जांच कर रहे हैं कि कैसे पी. चिदंबरम के वित्तमंत्री रहने के दौरान 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे में कार्ति चिदंबरम कथित तौर पर एफआईपीबी की मंजूरी पाने में कामयाब हुए।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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