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जन्मदिन मनाने का मेरा तरीका अलग : विशाल कृष्ण
मुंबई, 30 अगस्त (आईएएनएस)| जहां आजकल फिल्मी कलाकारों में मीडिया के प्रतिनिधियों के समूह के साथ कोई परोपकारी काम करते हुए या सामाजिक काम करते हुए इन पलों को कैमरे में कैद करवाने की होड़ मची रहती है, वहीं तमिल-तेलुगू अभिनेता विशाल कृष्ण जो बुधवार को 41 साल के हो गए, उनका कहना है कि इस दिन को खास बनाने की जरूरत तब होती है, जब इसमें प्रशंसक भी शामिल हों।
अभिनेता अपनी पिछली फिल्म तमिल में ‘इरुम्बु थिरई’ और तेलुगू में ‘अभिमन्युदु’ की सफलता से बेहद खुश हैं।
संयोग से विशला का जन्मदिन उसी दिन पड़ा, जब फिल्म ने अपनी रिलीज के 100 दिन पूरे कर लिए। विशाल के जन्मदिन के जश्न में कनाडा से उनकी एक दृष्टिबाधित प्रशंसक अक्षया शामिल होने आईं।
विशाल ने कहा, जन्मदिन मनाने का यह एक शानदार तरीका था, जिस बारे में मैं सोच सकता था। अक्षया मेरी जबरदस्त प्रशंसक है। वह देख नहीं सकती, लेकिन पर्दे पर वह मुझे मेरी आवाज से पहचानती है। उसे मेरा हर डायलॉग याद है। इनमें से कुछ डायलॉग मैं भूल गया हूं, लेकिन उसे अच्छी तरह से याद हैं।
अभिनेता ने कहा, मैं चाहता था कि अक्षया मेरे जन्मदिन पर फिल्म के 100 दिन तक सिनेमाघर में दिखाए जाने पर दी जाने वाली ट्रॉफी अपने हाथों से मुझे दे। मैं इससे बेहतर उपहार नहीं सोच सकता था। जन्मदिन पर फ्लाइंग किस देना और प्रशंसकों के साथ सेल्फी लेना इसे मनाने का मेरा तरीका नहीं है।
विशाल के लिए उनका सेलिब्रिटी स्टेटस सामाजिक सुधार के लिए एक साधन है।
अभिनेता ने कहा कि राजनीतिक बदलाव लाने में अगर आप अपनी बड़ी हस्ती होने के प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर लोकप्रिय होने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि वह एक कोने में तमाशबीन की तरह खड़े होकर ताली बजाने के बजाय अपनी जिम्मेदारी निभाना पसंद करेंगे।
अभिनेता ने कहा कि तमिलनाडु की राजनीति में कई सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं और वह इसका हिस्सा हैं।
विशाल की अगली फिल्म ‘संदाकोजही-2’ अक्टूबर में आ रही है। फिल्म में सामाजिक समानता का संदेश प्रभावी ढंग से दिया गया है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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