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जमशेदपुर एफसी ने किया धनचंद्र से करार
जमशेदपुर, 14 जून (आईएएनएस)| जमशेदुपर एफसी ने गुरुवार को डिफेंडर धनचंद्र सिंह के साथ एक साल का करार किया है। मणिपुर के रहने वाले धनचंद्र ने दो बार चेन्नइयन एफसी के साथ इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) का खिताब जीता है।
धनचंद्र बाएं पैर से खेलते हैं। वह लेफ्ट बैक और सेंटर बैक दोनों जगह खेल सकते हैं। वह चर्चिल ब्रदर्स, मुंबई एफसी, मोहन बागान और युनाइटेड एससी जैसे क्लबों के साथ खेल चुके हैं।
धनचंद्र फीफा विश्व कप क्वालीफायर में हिस्सा ेलेने वाली भारतीय टीम में भी खेल चुके हैं।
जमशेदपुर के साथ करार पर इस खिलाड़ी ने कहा, सबसे पहले मैं क्लब के प्रबंधन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया। मैं आने वाले सीजन में चोटों से मुक्त रहकर अच्छा प्रदर्शन करना चाहूंगा।
उन्होंने कहा, मैं अपने आप को खेल के शीर्ष स्तर पर साबित करना चाहता हूं।
क्लब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकुल चौधरी ने कहा, धनचंद्रा टीम को अलग सोच प्रदान करेंगे। वह शानदार डिफेंडर रहे हैं। हम उनका टीम में स्वागत करते हैं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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