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जरनैल सिंह की जमानत याचिका पर स्थिति रपट मांगी
नई दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक जरनैल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर स्थिति रपट दाखिल करने के लिए कहा है। जरनैल सिंह पर एक सरकारी अभियंता के साथ मारपीट करने और उसे अपने कर्तव्य निर्वहन से रोकने का आरोप है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता ने जरनैल सिंह की गिरफ्तारी पर तुरंत रोक लगाने से मना कर दिया और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए बुधवार तक इस मामले की स्थिति रपट दाखिल करने के लिए कहा है।
मामले को छह मई के लिए टालते हुए न्यायालय ने कहा, “पहले उन्हें (पुलिस) मामले की स्थिति रपट दाखिल कर लेने दीजिए। इस संबंध में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया जाता है।” तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक जरनैल सिंह पर सरकारी दस्तावेज फाड़ने और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता अतहर मुस्तफा को भ्रष्टाचार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप है। हाथापाई उस दिन हुई जब मुस्तफा अपने दल और पुलिसकर्मियों के साथ कृष्णा पार्क एक्सटेंशन इलाके में एक अवैध निर्माण को गिराने गए थे। निचली अदालत ने शनिवार को जरनैल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था। जरनैल की ओर से न्यायालय में पेश हुए वरिष्ठ वकील और आप सदस्य एच.एस. फुल्का ने अदालत में कहा कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मामला जिन धाराओं में दर्ज किया गया है वे सभी जमानती अपराध हैं और उनके पास से कुछ भी बरामद करने की आवश्यकता नहीं है। फुल्का ने कहा, “जरनैल को गिरफ्तार कर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में उन्हें गलत फंसाया गया है। इस मामले के संबंध में उन्होंने स्वयं पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सिंह पुलिस थाने में अपराह्न चार बजे से 10 बजे तक मौजूद रहे लेकिन न ही उन्हें हिरासत में लिया गया और न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया।”
फुल्का ने पुलिस प्रमुख के दावे को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने मीडिया में गलत जानकारी दी है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना) और धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला अथवा आपराधिक बल का प्रयोग करना), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), धारा 341, धारा 503 और 34 के तहत तिलक नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है।
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केरल के कन्नूर जिले में चोरों ने व्यवसायी के घर से उड़ाए एक करोड़ रुपये, सोने के 300 सिक्के
कन्नूर। केरल के कन्नूर जिले में चोरों के एक गिरोह ने वालापट्टनम में एक व्यवसायी के घर से एक करोड़ रुपये की नकदी और सोने की 300 गिन्नियां चुरा लिए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।पुलिस के मुताबिक चोरी की यह घटना उस समय हुई जब व्यवसायी और उसका परिवार एक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए तमिलनाडु के मदुरै गए हुए थे। उन्होंने बताया कि चोरी का पता तब चला जब रविवार रात को व्यवसायी का परिवार घर लौटा और लॉकर में रखा कीमती सामान गायब पाया।
सीसीटीवी फुटेज में तीन लोगों को दीवार फांदकर घर में घुसते देखा
पुलिस सूत्रों ने बताया कि घर के सभी लोग 19 नवंबर से ही घर से बाहर थे। और संदेह है कि चोरों ने रसोई की खिड़की की ग्रिल काटकर घर में प्रवेश किया। सीसीटीवी फुटेज में तीन लोगों को दीवार फांदकर घर में घुसते देखा जा सकता है।
चोरों को लिए गए फिंगरप्रिंट
पीड़ित परिवार के एक रिश्तेदार ने मीडिया को बताया कि नकदी, सोना और अन्य कीमती सामान आलमारी में बंद करके रखे गए थे। इसकी चाबी दूसरे कमरे में रखी गई थी। पुलिस और ‘फिंगरप्रिंट’ (अंगुलियों के निशान) लेने वाले विशेषज्ञों की एक टीम घर पहुंची और सुबूत एकत्र किए तथा आरोपियों को पकड़ने के लिए व्यापक तलाश अभियान चलाया गया है।
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