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जानिए, आमिर खान अवॉर्ड सेरेमनी में किसके कहने पर पहुंचे

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आमिर खान, अवॉर्ड सेरेमनी, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, लता मंगेशकर

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मुंबई। मशहूर अभिनेता आमिर खान को सोमवार को 75वें मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्‍मानित किया गया। आमतौर पर किसी अवॉर्ड सेरेमनी में नजर न आने वाले आमिर खान ने 16 साल बाद किसी ऐसे सम्‍मान समारोह में शिरकत की। उन्‍हें वैचारिक तौर पर मतभेद रखने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाथों यह अवार्ड मिला।

आमिर खान, अवॉर्ड सेरेमनी, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, लता मंगेशकरभारतरत्न लता मंगेशकर के परिवार की ओर से संचालित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए इस साल आमिर खान को उनकी फिल्म ‘दंगल’ के लिए चुना गया था। सूत्रों के मुताबिक गायिका लता मंगेशकर के अनुरोध करने पर ही आमिर खान पुरस्‍कार लेने समारोह में आए थे। बता दें कि इससे पहले आमिर फि‍ल्म ‘लगान’ के लिए एकेडमी अवॉर्ड सेरेमनी में गए थे।

कपिल देव और वैजयंती माला को भी सम्मान
बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के अलावा क्रिकेटर कपिल देव और अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री वैजयंती माला को भी 75वें मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन दोनों सितारों को भी RSS चीफ ने अवॉर्ड दिया।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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