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बिजनेस

जियोनी का 20MP कैमरे वाल धांसू स्मार्टफोन हुआ लॉन्‍च, कीमत कर देगी आपको हैरान

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नई दिल्ली। चीन की स्मार्टफोन कंपनी जियोनी ने भारत के मार्केट में आने के बाद से ही तहलका मचा दिया है। कम कीमत में बेहतर स्मार्टफोन की चाह रखने वाले लोगों के लिए जियोनी एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन लॉन्‍च कर रही है।

जियोनी ने अब अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए ए1 सीरीज का नया स्मार्टफोन ए1 लाइट लॉन्‍च कर दिया है। यह 10 अगस्त से देशभर के ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर मिलेगा। इस फोन की कीमत महज 14,999 रुपये है।

ये हैं फोन के स्पेसिफिकेशन

फोन में 5.3 इंच एचडी (720×1280 पिक्सल्स) डिस्प्ले है, जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन से लैस है।

इस फोन में 3 जीबी रैम है।

फोन में 1.3 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है।

फोन में 32 जीबी की इंटर्नल स्टोरेज है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 256 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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