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जीएसटी पहचान संख्या के नियम अधिसूचित

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नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)| केंद्र सरकार ने रजिस्ट्रेशन एंड कंपोजिशन स्कीम ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (जीएसटीआईएन) से संबंधित नियमों को अधिसूचित कर दिया, जो 22 जून, 2017 से प्रभावी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि इन नियमों को अधिसूचित करने का मकसद नए करदाताओं के साथ ही उन करदाताओं को पंजीकरण प्रमाण पत्र (जीएसटीआईएन) जारी करने की प्रक्रिया की शुरुआत करना है, जिन्हें पंजीकरण (पीआईडी) के लिए पहले ही अल्पकालिक आईडी जारी किया जा चुका है।

बयान के मुताबिक, जिन लोगों को पीआईडी जारी किया जा चुका है और जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना है, उन्हें 21 जुलाई, 2017 से पहले जीएसटीएन पर एक निर्धारित फॉर्म पर विकल्प की सूचना सौंपनी चाहिए।

जिनके पास पीआईडी है, वे पंजीकरण प्रमाण पत्र पाने के लिए जीएसटीएन पर जरूरी दस्तावेजों को जमा कर सकते हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तीन माह का वक्त दिया गया है, जिसका अर्थ है कि औपचारिकताएं 22 सितंबर, 2017 को या उससे पहले पूरी की जा सकती हैं।

बयान में स्पष्ट किया गया है कि अल्पकाल के लिए उन्हें पहले ही आवंटित की जा चुकी पीआईडी का इस्तेमाल कर चालान जारी किया जा सकता है।

बयान के मुताबिक, ताजा पंजीकरण चाहने वाला व्यक्ति जिस दिन से पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाता है, उसके 30 दिनों के भीतर वह पंजीकरण के लिए आवेदन सौंप सकता है। पंजीकरण फॉर्म भरते वक्त वह कंपोजिशन स्कीम के विकल्प का भी चयन कर सकता है।

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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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