बिजनेस
जीएसटी से संबंधित मुद्दे जल्द हल होंगे : जेटली
गांधीनगर | केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ सप्ताहों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित दोहरे नियंत्रण और पार-सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का हल निकल आएगा। जेटली ने कहा, “जीएसटी परिषद में लोकतांत्रिक ढंग से चर्चा के बाद निर्णय किया जाता है। अधिकांश मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे बचे हुए हैं और मै उममीद करता हूं कि वे भी सुलझा लिए जाएंगे।”
वह वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन 2017 के हिस्से के रूप में यहां जीएसटी पर आयोजित सम्मेलन ‘जीएसटी : द गेम चेंजर फॉर इंडियन इकॉनोमी’ में बोल रहे थे।
उन्होंने आगे कहा, “जब जीएसटी सभी करों का विलय करता है और भारत को एकात्मक स्वरूप प्रदान करता है तो यह कर निर्धारिती के लिए लाभदायक है, क्योंकि कर का व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा और राज्यों को काफी राजस्व प्राप्त होगा।”
जीएसटी परिषद की अगली बैठक 16 जनवरी को होगी, जिसमें दोहरे नियंत्रण और पार सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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