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टाइगर श्रॉफ ने जीवन के तीन मंत्रों का खुलासा किया
मुंबई, 10 सितम्बर (आईएएनएस)| अभिनेता टाइगर श्रॉफ का कहना है कि वे फिटनेस, तरलता और फैशन के मंत्रों के आधार पर जीवन जीते हैं। टाइगर और मोजोस्टार ने प्रॉल कलेक्शन का अनावरण किया। यह एक्टिववियर प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है।
टाइगर ने एक बयान में कहा, मैं फिटनेस, तरलता और फैशन के मंत्र पर चलता हूं और मुझे लगता है कि प्रॉल कलेक्शन में सभी तीन तत्व हैं।
उन्होंने कहा, यह ब्रांड आज के युवाओं, शारीरिक रूप से सक्रिय भारतीय की जरूरतों का ध्यान रखता है जो फिट और फैशनेबल रहना चाहते हैं।
‘मोजोस्टार’ के प्रबंध निदेशक जिगी जॉर्ज ने कहा, प्रॉल को आज के युवाओं और शारीरिक रूप से सक्रिय पीढ़ी के लिए विशेष रूप से डिजायन किया गया है।
‘एमेजन फैशन’ के बिजनेस हेड अरुण सिर्देशमुख टाइगर के हस्ताक्षर वाली एक्टिव वियर प्रॉल को ‘एमेजन फैशन’ पर ऑनलाइन लांच करते हुए बहुत उत्साहित थे।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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