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टीसीएस खरीदेगी 16000 करोड़ रुपये के शेयर
मुंबई, 15 जून (आईएएनएस)| भारतीय आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) दिग्गज टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज (टीसीएस) के निदेशक मंडल ने शुक्रवार को 7,61,90,476 शेयरों के बायबैक को मंजूरी दे दी, जिसके तहत कंपनी प्रति शेयर 2,100 रुपये (एक रुपये के सममूल्य पर) बायबैक करेगी, जिसपर कुल 16,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कंपनी ने बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में नियामकीय फाइलिंग में कहा, बायबैक का आकार कंपनी के कुल पेडअप इक्विटी शेयर पूंजी का 1.99 फीसदी होगा।
कंपनी ने कहा, सेबी के नियमों और कंपनीज अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत निविदा प्रस्ताव मार्ग के तहत आनुपातिक आधार पर खरीदारी की जाएगी।
हालांकि, प्रस्ताव में बायबैक के लिए किए जानेवाले खर्च शामिल नहीं हैं और यह डाक मतपत्र के माध्यम से एक विशेष प्रस्ताव द्वारा शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।
इस घोषणा के बाद शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में 49.20 रुपये की तेजी दर्ज की गई और यह बीएसई पर 1,841.45 पर बंद हुआ, जबकि गुरुवार को यह 1,792.25 पर बंद हुआ था।
शेयरों के बायबैक करने के अलावा आउटसोर्सिग कंपनी ने अपने निवेशकों को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एक के बदले एक बोनस शेयर और प्रति शेयर 50 रुपये का लाभांश देने का फैसला किया है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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