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टेनिस : 30वीं बार आमने-सामने होंगी सेरेना, वीनस
न्यूयॉर्क, 30 अगस्त (आईएएनएस)| अमेरिकी की दो दिग्गज टेनिस खिलाड़ियों सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स ने अमेरिकी ओपन के अपने-अपने दूसरे दौर के मुकाबलों में जीत हासिल कर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों तीसरे दौर में आमने-सामने होंगी। यह 30वीं बार है, जब एक बार फिर दोनों बहनों को एक-दूसरे को टेनिस कोर्ट पर टक्कर देते देखा जाएगा।
अमेरिका की 36 वर्षीया खिलाड़ी सेरेना ने दूसरे दौर में जर्मनी की कारिना विथोफ्ट को सीधे सेटों में 6-2, 6-2 से मात दी, वहीं वीनस ने इटली की कामिला जॉर्जी को 6-4, 7-5 से मात देकर अगले दौर में प्रवेश किया।
वीनस ने कहा, निश्चित तौर पर हम इस टूर्नामेंट में काफी जल्दी एक-दूसरे से भिड़ रही हैं। हालांकि, दोनों की कोशिश आगे बढ़ते हुए बेहतर प्रदर्शन करने की होगी।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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