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मुख्य समाचार

तमिलभाषी नीट छात्रों को ज्यादा अंक देने के आदेश

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चेन्नई, 10 जुलाई (आईएएनएस)| मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने मंगलवार को तमिल में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की परीक्षा देने वाले छात्रों को 196 अंक अतिरिक्त देने के आदेश दिए हैं, क्योंकि इस भाषा में पूछे गए 49 प्रश्नों का अनुवाद गलत था। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट के जरिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाई जाती है।

अदालत ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को तमिल में गलत अनुवाद किए गए सभी 49 प्रश्नों के लिए चार अंक देने के आदेश दिए।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सांसद टी.के. रंगराजन द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर न्यायालय ने सीबीएसई को फिर से रैंकिंग लिस्ट बनाने और उसके बाद प्रवेश प्रकिया शुरू करने के आदेश दिए।

रंगराजन ने अपनी याचिका में कहा कि प्रश्न के मुख्य शब्दों का गलत तरीके से अनुवाद किया गया था, जिससे छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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