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तालिबान ने संघर्षविराम समाप्त कर अफगानबलों पर हमले शुरू किए
काबुल, 18 जून (आईएएनएस)| तालिबान ने बीती रात तीन दिवसीय संघर्षविराम को समाप्त करते हुए सोमवार को अफगान सुरक्षाबलों पर हमले फिर शुरू कर दिए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि तालिबान ने सोमवार तड़के घोरमाच, कैसर, पश्तुन कोट, शिरिन तगाब जिलों में सुरक्षाबलों की चौकियों पर हमले किए और छिटपुट गोलीबारी जारी है।
अफगानिस्तान सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्सुलह प्रक्रिया के समर्थन के लिए तालिबान को प्रोत्साहित करने के लिए 12 जून से 19 जून तक संघर्षविराम का ऐलान किया था।
इसके बाद तालिबान ने ईद-उल-फितर के पहले दिन शुक्रवार से रविवार मध्यरात्रि तक तीन दिवसीय संघर्षविराम की घोषणा की।
राष्ट्रपति अशरफ गनी की अध्यक्षता में रविवार को अफगान सुरक्षा परिषद की बैठक ने 10 दिनों के लिए संघर्षविराम बढ़ा दिया था लेकिन तालिबान ने संघर्षविराम का विस्तार करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही तालिबान ने रात में जारी एक ऑनलाइन बयान में अफगानिस्तान में तैनात अफगान और विदेशी बलों के खिलाफ युद्ध शुरू करने का आदेश दिया।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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