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मुख्य समाचार

धनशोधन मामले में कर्नाटक के मंत्री पर मामला दर्ज

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नई दिल्ली, 18 सितम्बर (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने कर्नाटक के मंत्री व कांग्रेस नेता डी.के.शिवकुमार के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा बेंगलुरू की विशेष अदालत में इस साल की शुरुआत में दाखिल एक आरोप पत्र के मद्देनजर की गई है। शिवकुमार पर कथित तौर पर कर चोरी व करोड़ों रुपये के हवाला लेन-देन का आरोप है।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि मामला शिवकुमार के खिलाफ दर्ज किया गया है। यह दिल्ली में मंत्री के स्वामित्व वाले फ्लैट से चार करोड़ रुपये की बरामदगी से जुड़ा हुआ है।

धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामले में शिवकुमार के अलावा सचिन नारायण, अंजनेय हनुमंतैया व एन. राजेंद्र का नाम शामिल किया गया है। अंजनेय नई दिल्ली के कर्नाटक भवन में कर्मचारी हैं।

आयकर विभाग ने आरोप लगाया है कि शिवकुमार व उनके सहयोगी एस.के.शर्मा ने बेहिसाबी राशि हवाला के जरिए भेजी। इसमें दूसरे आरोपी भी शामिल हैं।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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