बिजनेस
निर्यात घट सकता है : एसोचैम
नई दिल्ली | एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने रविवार को कहा कि देश का निर्यात मौजूदा कारोबारी साल में गत कारोबारी साल के 310 अरब डॉलर के आसपास या उससे कम रह सकता है। एसोचैम ने यहां एक बयान में कहा, “वस्तुओं की वैश्विक मांग कम रहने के कारण देश का निर्यात मौजूदा कारोबारी साल में 2014-15 के 310 अरब डॉलर के आसपास या उससे कम रह सकता है।”
उद्योग संघ के ताजा सर्वेक्षण के आधार पर एसोचैम के महासचिव डी.एस. रावत ने कहा, “मोटे तौर पर व्यापारिक माहौल सुस्त है।” उन्होंने सरकार से व्यापार की सुविधा बढ़ाने और भारतीय निर्यात के लिए शुल्क कम करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, “जुलाई 2014 से रुझान कमजोर है, लेकिन निर्यात इस साल जनवरी से घट रहा है।” 2014-15 में 340 अरब डॉलर निर्यात का लक्ष्य था, जबकि 310 अरब डॉलर का निर्यात हो पाया। एसोचैम के सर्वेक्षण के मुताबिक, वस्तु निर्यात दूसरी तिमाही के अंततक प्रति महीने 22-25 अरब डॉलर रह सकता है।
चैंबर ने कहा कि उसके बाद निर्यात में वृद्धि हो सकती है, लेकिन यह वृद्धि बहुत अधिक नहीं होगी। निर्यात कम रहने का कोई बड़ा असर हालांकि व्यापार घाटे पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग कम रहने के कारण आयात भी कम होगा। एसोचैम के मुताबिक, मौजूदा कारोबारी साल में आयात 440-450 अरब डॉलर के बीच रह सकता है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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