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मुख्य समाचार

नीरज सिंघल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुरक्षित

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नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर नीरज सिंघल को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ ने जमानत को चुनौती देने वाली गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की याचिका पर आदेश सुरक्षित कर लिया।

सिंघल अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर मिली जमानत पर जेल से बाहर हैं। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है क्योंकि शिकायत किसी अन्य कानून के तहत किया गया और गिरफ्तारी किसी अन्य के तहत हुई।

सिंघल के वकीलों द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता मनिंदर सिंह के सुझाव का विरोध करने के बाद शीर्ष अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। मनिदर सिंह ने कहा कि अदालत अंतरिम जमानत देने में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन फैसले के क्रियान्वयन को रोक सकती है, जो कि एसएफआईओ को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच से रोकता है।

उच्च न्यायालय ने बुधवार के अपने अंतरिम आदेश में कहा कि चूंकि एसएफआईओ ने सिंघल के खिलाफ कंपनी अधिनियम 2013 के तहत मामला दर्ज किया गया, इसलिए उसके पास सिंघल की पीएमएलए के तहत सुनवाई करने का अधिकार नहीं है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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