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पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को भारत की ‘दखलंदाजी’ का डोजियर सौंपा
संयुक्त राष्ट्र| पाकिस्तान ने देश के आंतरिक मामलों में भारत की कथित ‘दखलंदाजी’ का एक डोजियर संयुक्त राष्ट्र को सौंपा है। ‘द नेशन’ की रपट के अनुसार, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून को यह डोजियर सौंपा, जिसमें कराची के साथ ही खबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में भारत की संलिप्तता के सबूत देने वाले दस्तावेज हैं।
वहीं, समाचार-पत्र ‘डॉन’ की वेबसाइट की रपट के अनुसार, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने के बाद कहा था कि यदि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे मुलाकात हुई होती तो यह डोजियर वह स्वयं उन्हें सौंप देते। रपट के मुताबिक, नवाज ने कहा कि पाकिस्तान शांतिपूर्ण रिश्ते का इच्छुक है, लेकिन भारत ने ऐसी मंशा नहीं दिखाई।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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