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पाकिस्तान : सलाहकार परिषद से दूसरे अर्थशास्त्री का इस्तीफा
इस्लामाबाद, 8 सितम्बर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री इमरान खान की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) से शनिवार को एक दूसरे अर्थशास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। परिषद से प्रसिद्ध शिक्षाविद् डॉ. आतिफ मियां को उनके अहमदी मजहब के लिए निकाले जाने के विरोध में अर्थशास्त्री ने इस्तीफा दिया है। युनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉ. इमरान रसूल ने एक ट्वीट में कहा, भारी दिल के साथ मैंने आज सुबह ईएसी से इस्तीफा दे दिया।
उन्होंने कहा, मैं कामना करता हूं कि सरकार और ईएसी अपने आगे के काम में सफल हों और निष्पक्ष, साक्ष्य आधारित सलाह देने के इच्छुक बने रहेंगे, ताकि देश के निर्माण में आर्थिक नीति को बेहतर बनाने में मदद हो सके।
जियो न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार द्वारा शुक्रवार को डॉ. आतिफ मियां को परिषद से बाहर किए जाने के कुछ घंटों बाद ही हॉर्वर्ड केनेडी स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय वित्त और विकास के प्रोफेसर डॉ. आसिम एजाज ख्वाजा ने ईएसी के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया था, जिसके एक दिन बाद रसूल ने इस्तीफा दे दिया है।
प्रिंसटन विश्वविद्यालय और वूडरो विल्सन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर डॉ. आतिफ मियां को पिछले सप्ताह परिषद में नियुक्त किया गया था। मियां ने कहा कि वह इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि सरकार को उनकी नियुक्ति को लेकर धार्मिक-राजनीतिक दलों से दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने डॉ. आतिफ मियां के निष्कासन को लेकर ट्विटर पर कहा, सरकार विद्वानों और सभी सामाजिक समूहों के साथ आगे बढ़ना चाहती है और अगर किसी एक की नियुक्ति से इसपर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो यह अनुचित है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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