मुख्य समाचार
पीओके निवासियों पर बेरहम पाक सेना : पर्रिकर
पणजी| रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि कश्मीरियों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के निवासियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे बेरहम अत्याचारों के बारे में बताया जाना चाहिए। पर्रिकर ने भारत में आतंकवादियों की उपस्थिति के लिए पाकिस्तान पर आरोप लगाया है।
रक्षामंत्री का कहना है कि आतंक के जनक के तौर पर पाकिस्तान का चेहरा सबके सामने आना चाहिए।
पर्रिकर ने रविवार शाम यहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही।
उन्होंने कहा, “हमें कश्मीरियों को बताना होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना पीओके में जनता के साथ बुरा व्यवहार कर रही है? मुझे नहीं लगता कि यह सब जानने के बाद वह पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे भी।”
रक्षामंत्री ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के संबंध में एक बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी।
पर्रिकर ने कहा, “आपने पेशावर में बच्चों की हत्याओं और मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों की हत्याओं के बारे में सुना होगा। पाकिस्तान में लगभग हर जगह हत्याएं हो रही हैं।”
उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि जो बीज, फल उन्होंने बोए हैं, वे जहरीले हैं। उन्हें इस बात का एहसास कराना चाहिए कि भारत के प्रति नफरत का आभियान कोई समाधान नहीं देगा।”
पर्रिकर ने कहा कि पाकिस्तान गोलीबारी की आड़ में लगातार सीमा पार से भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ करा रहा है।
यह पूछे जाने पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तिकड़ी पाकिस्तान के लिए चिता का सबब हो सकता है, उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि कुछ पक्षों को लक्षणों से ही समझ लेना चाहिए। जब वे बात करते हैं, उस समय उनके चेहरों पर चिता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं।”
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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