Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

‘पुडुचेरी विधानसभा कार्यवाही में नामांकित भाजपा विधायकों को हिस्सा लेने दें अध्यक्ष’

Published

on

Loading

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को पुडुचेरी विधानसभा अध्यक्ष से विधानसभा कार्यवाही में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन नामांकित विधायकों को भाग लेने की इजाजत देने को कहा और उनके नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने पुडुचेरी में कांग्रेस विधायकों की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा और मामले को 28 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा, इस पर विचार की जरूरत है। यह पूरी तरह से वैधानिक सवाल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि विधानसभा विधायकों को कार्य करने की अनुमति देगी। उच्च न्यायालय ने भाजपा के तीन सदस्यों के नामांकन को सही करार दिया था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भाजपा की पुडुचेरी इकाई के अध्यक्ष वी. सामिनाथन, कोषाध्यक्ष के.जी. शंकर और शिक्षाविद् एस. सेवा गणपति को जून 2017 में विधानसभा में नामित किया था।

विधानसभा अध्यक्ष वी. वैथिलिंगम ने हालांकि उनकी नियुक्ति को मान्यता देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उनका नामांकन सक्षम प्राधिकारी ने नहीं किया है। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनके नामांकन के समर्थन में फैसला देने के बावजूद अध्यक्ष ने उन्हें विधानसभा में प्रवेश देने से इनकार कर दिया था।

उप राज्यपाल किरण बेदी ने चार जुलाई 2017 को इन्हें बतौर नामांकित विधायक नियुक्त कर दिया था।

कांग्रेस विधायक के. लक्ष्मीनारायणन और एस. धनलक्ष्मी ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्र ने इन विधायकों को मुख्यमंत्री वी. नारायणस्वामी को विश्वास में लिए बिना और उनकी सहमति के बिना नामांकित किया है।

Continue Reading

नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

Published

on

Loading

नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

Continue Reading

Trending