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प्री-क्वार्टर फाइनल में मिली हार दर्दनाक है : साम्पोली
कजान (रूस), 1 जुलाई (आईएएनएस)| फ्रांस के खिलाफ रूस में जारी फीफा विश्व कप के प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मिली हार के बाद अर्जेटीना जॉर्ज साम्पोली ने माना कि यह हार उनके लिए दर्दनाक है। कजान ऐरेना में खेले गए मुकाबले में विश्व कप की उप-विजेता को 3-4 से हार झेलनी पड़ी।
फीफा की आधिकारिक वेबसाइट ने साम्पोली के हवाले से बताया, यह हार बहुत दर्दनाक है क्योंकि खिलाड़ियों ने मैच जीतने का बहुत प्रयास किया। यह मैच बहुत मुश्किल था लेकिन हम रूस में अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए।
साम्पोली ने कहा, मैं दुखी और निराश हूं। मैं समझता हूं कि यह मेरे लिए सामान्य है और यहां मैं अपने भविष्य के बार में नर्णिय नहीं लूंगा।
फ्रांस की जीत में युवा फारवर्ड कीलियन एम्बाप्पे के दो गोलों का अहम योगदान है। कजान ऐरेना में खेले गए इस नॉकआउट मुकाबले में फ्रांस के लिए एम्बाप्पे के अलावा एंटोनी ग्रीजमैन ने पेनाल्टी पर गोल किया जबकि बेंजामिन पावर्ड ने भी एक गोल किया।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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