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मुख्य समाचार

फर्नीचर ऑनलाइन किराए पर लेते समय इन बातों का रखें ध्यान!

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नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)| फर्नीचर ऑनलाइन किराए पर लेने से उन्हें खरीदने और उनमें ज्यादा निवेश करने के झंझट से निजात मिल जाती है। जो लोग पहली बार ऑनलाइन फर्नीचर किराए पर ले रहे हैं उन्हें अपनी जीवनशैली के हिसाब से फर्नीचर का चयन करना चाहिए और वेबसाइट पर विवरण और समीक्षा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं हो।

‘फैब्रेंटो’ के संस्थापक सिद्धांत लांबा और ‘सिटीफर्निश’ के सीईओ नीरव जैन ने इस संबंध में ये सुझाव दिए हैं :

* फर्नीचर को ऑनलाइन किराए पर लेते समय सुरक्षा और विश्वसनीयता जरूर सुनिश्चित कर लें। वेबसाइट पर मौजूद पिछले उपयोगकर्ताओं के फीडबैक को पढ़ लें और किसी परेशानी से बचने के लिए सही फर्नीचर किराए पर लें।

* फर्नीचर की जल्द और सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करें। इस बात को सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन फर्नीचर किराए पर देने वाली कंपनी समय पर फर्नीचर पहुंचाए और वे सही हालत में हों। फर्नीचर को घर में रखने से पहले अच्छी तरह से जांच लें कि कहीं से इसका कोई हिस्सा टूटा तो नहीं है।

* फर्नीचर किराए पर लेने से पहले घर और कमरे को अच्छी तरह से चेक कर लें कि आपको किन फर्नीचर को किराए पर लेने की जरूरत है और क्या आप इनका रखरखाव कर सकेंगे। अपनी जीवनशैली के हिसाब से फर्नीचर का चयन करें, जैसै कि अगर घर में बच्चे हैं तो धारदार किनारों वाले फर्नीचर लेने से बचें या अगर घर में पालतू जानवर हैं तो लेदर या कांच वाले फर्नीचर लेने से बचें।

* फर्नीचर को ऑनलाइन किराए पर लेने पर ढेर सारे विकल्प मौजूद होते हैं। सभी विकल्पों की सावधानी से पड़ताल कर लें और विवरण को अच्छे से पढ़ लें। अपने कमरे के हिसाब से उपलब्ध साइज वाले फर्नीचर की जांच कर लें और फिर सबसे उपयुक्त फर्नीचर लें।

* शिपिंग और रिटर्न/एक्सचेंज पॉलिसी को ध्यान से पढ़ लें। ऑनलाइन खरीदारी आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराती है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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