बिजनेस
बजाज ऑटो का मुनाफा 1 फीसदी गिरा
मुंबई, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)| वित्तवर्ष 207-18 की दूसरी तिमाही में दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता बजाज ऑटो के मुनाफे में 1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी के मुताबिक, समीक्षाधीन अवधि में उसकी आय घटकर 1,112 करोड़ रुपये रही, जो कि वित्तवर्ष 2016-17 की समान तिमाही में 1,123 करोड़ रुपये थी।
हालांकि इस अवधि में बजाज ऑटो के कारोबार में 1 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह 6,863 करोड़ रुपये रही। वित्त वर्ष 2016-17 की दूसरी तिमाही में कंपनी का कारोबार 6,774 करोड़ रुपये था।
समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की कुल बिक्री (निर्यात समेत) में 4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई और यह 10,71,510 वाहनों की रही, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 की दूसरी तिमाही के दौरान यह 10,31,945 थी।
बजाज ऑटो ने एक बयान में कहा, उच्च मुनाफा देनेवाले उत्पाद और व्यापार (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्यिक वाहन और पल्सर) अच्छा कारोबार कर रहे हैं, जिसमें सीटी और प्लेटिना का भी अच्छा उपयोग हो रहा है। कंपनी ने उद्योग में सबसे अधिक एबिटडा (कर चुकाने से पहले कंपनी की आय) कायम रखा है, जोकि 20.8 फीसदी है।
बयान में कहा गया, समीक्षाधीन अवधि में कर चुकाने से पहले कंपनी का मुनाफा 1,517 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्तवर्ष की समान तिमाही में यह 1,123 करोड़ रुपये थी।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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