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बहुत से आरोप झूठे हैं : ‘मीटू’ पर सुजैन
मुंबई, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)| इंटीरियर डिजाइनर और उद्यमी सुजैन खान ने ‘मीटू’ अभियान पर अपना रुख रखते हुए कहा कि महिलाओं को बिना किसी कानूनी साक्ष्य के झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। बहन फाराह खान के नए कलेक्शन के लॉन्च के मौके पर पहुंची सुजैन ने शुक्रवार को संवाददाताओं से यह बात कही।
इस दौरान उनके साथ भाग्यश्री पटवर्धन-दसानी, फरदीन खान, जाएद खान और कनिका कपूर भी मौजूद थे।
‘मीटू’ अभियान पर सुजैन ने कहा कि लोगों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए।
उन्होंने कहा, “मैं इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती लेकिन मुझे निश्चित रूप से लगता है कि बहुत-से आरोप झूठे हैं।”
उन्होंने कहा, “वे इस मंच का गलत इस्तेमला कर रही हैं। यदि वे इसका सही से इस्तेमाल करेंगी तो अच्छी चीजें हो सकती हैं। उन्हें बिना किसी प्रमाण के किसी पर आरोप नहीं लगाने चाहिए।”
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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