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मुख्य समाचार

बागी अन्ना द्रमुक विधायक याचिका वापस लेगा

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चेन्नई, 16 जून (आईएएनएस)| तमिलनाडु में विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में एक नया मोड़ आया है। अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक मुनेत्र कड़गम (अन्ना-द्रमुक) के एक बागी विधायक ने शनिवार को कहा कि वह मद्रास उच्च न्यायालय से विधानसभा अध्यक्ष द्वारा खुद को अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती देने की याचिका वापस लेगा। इस विधायक को अन्ना द्रमुक से दरकिनार किए गए टी.टी.वी. दिनाकरण का करीबी माना जाता है।

विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराये गए 18 विधायकों में से एक थंगातमिलसेल्वन ने मीडिया से कहा कि उसने न्यायपालिका से न्याय मिलने की आस खो दी है और इसलिए उसने अपनी याचिका को वापस लेने का निर्णय लिया है।

थंगातमिलसेल्वन के निर्णय पर, दिनाकरण ने समूह में किसी भी तरह की अनबन की रपट को खारिज कर दिया और कहा कि सभी विधायक संगठित हैं और कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल निर्णय आने पर वह सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मामले में खंडित आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने विधायकों के अयोग्य ठहराने के निर्णय को बरकरा रखा था, जबकि पीठ के एक अन्य न्यायाधीश एम.सुंदर ने विधानसभा अध्यक्ष के उलट निर्णय दिया था।

दिनाकरण ने कहा, थंगातमिलसेल्वन अपनी याचिका वापस लेने के लिए उत्सुक है और वह उपचुनाव लड़ना चाहता है, क्योंकि वह इसे जीतने को लेकर निश्चिंत है।

उन्होंने कहा, मैंने भी उसे ‘ठीक है’ कहा। वह हमसे गुस्सा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे समूह में किसी भी तरह की फूट है। हम सभी संगठित हैं।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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